प्रतापगढ़ में NDPS कोर्ट का फ़ैसला. दो आरोपियों को 4 साल की सजा. अफीम तस्करी का है मामला.
प्रतापगढ़ में विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अश्विनी विज ने आज अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. शिवशंकर भांड ने बताया कि दिनांक 5 जुलाई 2005 को थानाधिकारी प्रतापगढ़ कन्हैयालाल गुर्जर को जरिये मुखबिर सूचना मिली. थानाधिकारी मय जाप्ता बस स्टेण्ड प्रतापगढ़ पहॅूचे, जहां एक प्राईवेट बस आई। जिसमें से दो व्यक्ति अपने हाथों में अलग-अलग प्लास्टिक के थेल लिये नीचे उतरे, जो पुलिस जाप्ते को देखकर भागने लगे। जिन्हें पुलिस जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ा। दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली व नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रभुलाल मीणा तथा दूसरे ने अपना नाम वजेराम मीणा बताया। तलाशी में दोनों के हाथों में पकड़े थेलों में डेढ़-डेढ़ किलोग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अनुसंधान सम्पूर्ण कर धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आज दिनांक 9 जून को दोनों व्यक्तियों को चार-चार साल के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अदम अदायगी 2 माह का कारावास अलग से सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक शिवशंकर भांड ने की।
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