Friday, December 25, 2015

गौतस्कारों की जमानत खारिज. पीपलखूंट थाना पुलिस से जुड़ा है मामला. आरोपी कय्यूम मुसलमान और बहादुर बंजारा ने जमानत के लिए किया था आवेदन.

प्रतापगढ़ के जिला एवं सेशन कोर्ट ने गौतस्कारों की जमानत खारिज करने के आदेश दिए हैं...मामला पीपलखूंट थाना पुलिस से जुड़ा है. पुलिस ने 17 दिसम्बर को गौतस्कारी कर रहे दो युवकों को पिकअप समेत गिरफ्तार किया था. आरोपियों से चार गाय के बछड़े मुक्त करवाए गए थे. आरोपी कय्यूम मुसलमान और बहादुर बंजारा ने जमानत के लिए आवेदन किया था. लेकिन कोर्ट ने अब इसे खारिज कर दिया है... कोर्ट ने लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी और अधिक्वक्ता रमेश शर्मा ने जमानत होने का विरोध किया था... ये आरोपी इन गायों को एमपी से गुजरात ले जा रहे थे. एमपी में पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया लेकिन राजस्थान पुलिस से बच नहीं सके...

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