अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित बिल के साथ उनकी बढ़ी हुई प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि के नोटिस भी भिजवाएं जा रहे हैं, जिन्हें जमा कराया जाना जरूरी है। यह राशि विद्युत उपभोक्ता से गत वर्ष में उपभोग की गई बिजली के दो माह के औसत उपभोग के आधार पर निकली जाएगी. उपभोक्ता की जितनी प्रतिभूति राशि पूर्व में जमा है... उससे अधिक राशि का निर्धारण होने पर उपभोक्ता से उसकी अन्तर राशि वसूली की जाएगी है. इस प्रतिभूति राशि पर निगम द्वारा नो प्रतिशत ब्याज उपभोक्ताओं को दिया जाता है. जिसे प्रत्येक वर्ष के प्रथम बिल में समायोजित कर दिया जाता है. यह बढ़ी हुई प्रतिभूति राशि प्रत्येक उपभोक्ता को जमा कराना जरूरी है.. ऐसा नहीं होने पर विभाग कार्रवाई करने को भी तैयार है..
प्रतापगढ़ के बढ़ रहे बकाया के बोझ के तले अधिकारीयों को तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं... देखना होगा विद्युत विभाग की यह कवायद लोसेस कम करने में कितनी कारगर साबित हो पाती है..
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